बहराइच। शासन के निर्देश पर थर्माकोल एवं प्लास्टिक के सामानों की बिक्री व उपयोग मंगलवार से पूरी तरह प्रतिबन्धित कर दिए गये हैं। बता दें कि 50 माइक्रान तक पालीथिन की बिक्री व उपयोग पहले ही प्रतिबन्धित किये जा चुके हैं। यह जानकारी देते हुए नगर पालिका अधीक्षक पवन कुमार ने बताया कि 50 माइक्रान के ऊपर की पालीथिन के समस्त कैरी बैग, जिनका मैनूफैक्चर एवं रजिस्टर्ड नम्बर नहीं है, बिक्री एवं उपयोग को शासन द्वारा प्रतिबन्धित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि लोगों द्वारा शासन के आदेश का उल्लघंन करने पर दण्डित किया जायेगा।