नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक से बने सामान पर बैन लगाने की घोषणा कर दी है। पर्यावरण मंत्रालय ने मंगलवार को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किए जाने की सूचना दी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चार साल पहले सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की शपथ ली थी। उसके बाद अब 1 जुलाई से देश इस दिशा में अपना अगला कदम उठाने जा रहा है। अगर कोई भी इकाई प्रतिबंधित वस्तु बेचते हुए पाई जाती है, तो उसका व्यापारिक लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)ने अपनी राज्य की एजेंसियों को निर्देशित कर दिया है। इसके अलावा कस्टम विभाग को इन वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए कहा गया है।
पर्यावरण मंत्रालय ने बताया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। स्पेशल एनफोर्समेंट टीमें बनाई जाएंगी, जो प्रतिबंधित प्लास्टिक सामान के गैरकानूनी निर्माण, इंपोर्ट, स्टॉक, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर नजर रखेंगी। मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए अपने बॉर्डर पर चेकपॉइंट बनाएं ताकि एक से दूसरे राज्यों में इन चीजों को लाने-ले जाने से रोका जा सके।
पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक सामान के कचरे से धरती ही नहीं, समुद्र के पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। पूरी दुनिया में इसे लेकर चिंता है, सभी देशों के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इसी को देखते हुए ये प्रतिबंध लगाया गया है।
इस प्रतिबन्ध पर अमल करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक मोबाइल ऐप जारी किया है। जिस पर लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एकल खिड़की सुविधा भी तैयार की गई है। जहां पर वह उपयोगकर्ता, विक्रेता और निर्माताओं के क्षेत्र निरीक्षण की पाक्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं।
कौन से सामान पर होगा प्रतिबंध
अगले महीने से सभी राज्यों में कम उपयोगिता और ज्यादा कूड़ा पैदा करने वाली ऐसी करीब 19 वस्तुओं के निर्माण, भंडारण, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। जिन सिंगल यूज प्लास्टिक के सामान पर रोक लगेगी उनकी लिस्ट इस प्रकार है- प्लास्टिक स्टिक्स, गुब्बारे की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट का थर्मॉकोल, प्लास्टिक प्लेट, कप, ग्लासेज, मिठाई के डिब्बे पर लपेटा जाने वाला पारदर्शी प्लास्टिक, प्लास्टिक के चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, इन्विटेशन कार्ड, सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रॉन से कम के पीवीसी बैनर्स।
वहीं पेट्रोकेमिकल उद्योगों को भी इन वस्तुओं के प्रोडक्शन में लगे उद्योगों को कच्चा माल मुहैया नहीं कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रतिबंध के लागू होते ही भारत भी उन 60 देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जो सिंगल यूग प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए यह कदम उठा चुके हैं।
बता दें कि प्लास्टिक से बनी कुछ चीजों पर पहले से ही बैन लागू है। इनमें 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग, थैलियों के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक शामिल है। 31 दिसंबर, 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान है।