बहराइच। महसी विधानसभा सीट से विधायक सुरेश्वर सिंह के 2 साल की सजा पर सोमवार को जनपद न्यायाधीश ने 29 जनवरी तक रोक लगा दी है। विधायक द्वारा एमपी/एमएलए कोर्ट से दो वर्ष की मिली सजा के बाद जनपद न्यायाधीश की कोर्ट पर पुर्नयाचिका प्रस्तुत की थी।
विधायक सुरेश्वर ने सोमवार को सजा के बाद जनपद न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी के कोर्ट पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से पुनर्याचिका प्रस्तुत की थी। फिलहाल जनपद न्यायाधीश की कोर्ट ने विधायक को राहत देते हुए मुकदमे की सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। सत्र न्यायाधीश ने मुकदमे में विधायक से 20 हजार के निजी बंधपत्र व इतनी ही धनराशि के दो बंधपत्र लेकर मुकदमे का निस्तारण न होने तक जमानत पर रिहा कर दिया है।
दो वर्ष की हुई थी सजा
सुरेश्वर सिंह के खिलाफ थाना हरदी में दो सितंबर 2002 में तहसील महसी के तत्कालीन एसडीएम लालमणि मिश्रा ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, दुर्व्यवहार व धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर सुरेश्वर के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
गुरुवार को एसीजेएम और एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनुपम दीक्षित ने मुकदमे में सुनवाई शुरू की थी। इस दौरान विशेष लोक अभियोजक महेंद्र प्रताप सिंह व विधायक के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष अपने-अपने तर्कों को प्रस्तुत किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुकदमे में फैसला सुनाते हुए विधायक महसी सुरेश्वर सिंह को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए अधिकतम दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी। मुकदमे में कोर्ट ने विधायक को 2500 जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी विधायक को 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।