कौशांबी। उत्तर प्रदेश के कौशांबी में एसपी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला और उसके भाई समेत तीन लोगों पर करारी पुलिस ने गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। गिरोह बनाकर अवैध वसूली के आरोप में पुलिस ने तीनों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की है।
करारी थाना पुलिस ने महिला समेत उसके भाई व एक अन्य युवक पर गैंगस्टर के तहत केस दर्ज किया है। दर्ज मुकदमे में महिला के भाई को गैंग का लीडर और महिला व एक अन्य युवक को सदस्य बताया गया। थाना प्रभारी के मुताबिक दर्ज मुकदमे में गिरोह के 3 आपराधिक इतिहास सामने आए हैं। जिसमें बदमाशों ने साजिश कर 2 लोगों से धन उगाई की है। मुकदमे की तहरीर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार राम ने 18 अक्टूबर को दी है। तहरीर में लिखा गया है कि प्रधान लेखक थाना करारी को अवगत कराना है कि अभियुक्त शंकर लाल पुत्र स्व भीमसेन निवासी चित्रकूट व अभियुक्त मिथुन कुमार पुत्र रोशन लाल व एक महिला का संगठित गिरोह है। इस गैंग का गैंग लीडर शंकर लाल है। इसके सक्रिय सदस्य मिथुन कुमार व महिला है। जो स्वयं और अपने गिरोह के सक्रिय सदस्यों के साथ मिलकर अपने और अपने गिरोह के सदस्यों के आर्थिक भौतिक दुनियाबी लाभ के लिए आईपीसी के अध्याय 16,17 में वर्णित अपराधों को करने में अभस्त अपराधी हैं।
गिरोह ने जनता के लोगों से धन उगाही की
इस गैंग लीडर की बहन सक्रिय सदस्य द्वारा अपने नाबालिग लड़के को रणनीति बनाकर आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से योजना के तहत 16 अगस्त 2023 को गायब कर दिया। जिसका सक्रिय सदस्य द्वारा 18 अगस्त 2023 को थाना स्थानीय पर क्राइम नंबर 193/23 में धारा 363 का मुकदमा अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया गया। इस गिरोह ने जनता के लोगों से धन उगाही की गई। जिसमें विवेचनात्मक कार्रवाई से गैंग लीडर व सदस्यों के विरुद्ध क्राइम नंबर 193/23 धारा 363 से धारा 364ए/194 आईपीसी में तरमीम किया गया।
आरोप साबित होने पर आरोप पत्र न्यायालय को भेज दिया गया। गैंग लीडर व गैंग के सदस्यों द्वारा गिरोह बनाकर संजय कुमार के ऊपर बच्चे का गायब करने का आरोप लगाकर 1 लाख रुपये की मांग करते हुए, न देने पर डंपर चढ़ावा कर करने की धमकी दी गई। जिसमें 10,000 रुपए प्राप्त किया। जिसका थाना स्थानीय पर क्राइम नंबर 207/23 में धारा 386 का केस दर्ज है। जिसका आरोप साबित होने पर आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित कर दिया गया। इसके अलावा इंद्र कुमार यादव उर्फ टिल्लू यादव से जान से मारने की धमकी देते हुए 50,000 की मांग की गई। जिसमें इंद्र कुमार यादव से 15,000 रुपये प्राप्त किया गया। जिसका थाना स्थानीय में क्राइम नंबर 208/23 धारा 389 में मुकदमा दर्ज है।
थाना प्रभारी प्रमोद कुमार राम ने बताया कि गिरोह के क्रियाकलाप को देखते हुए समाज में भय और आतंक व्याप्त है। इनका जनहित में स्वतंत्र रहना उचित नहीं है। जिसके चलते पुलिस ने गिरोहबंद अधिनियम की धारा 2ख की उपधारा 1 से लेकर 25 में वर्णित अपराध कार्य करना पाया है। इस गैंग के खिलाफ थाना पुलिस ने गैंगस्टर की धारा 2/3 के तहत केस दर्ज कर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित की गई है।
क्या है पूरा मामला?
कौशाम्बी में 19 जून को एसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव पर उनके ही आवास में काम कर चुकी महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इस संबंध में एसपी कौशांबी का कहना है कि छोटेलाल यादव नाम के फॉलोअर ने उनकी बीमार मां की देखभाल के लिए महिला को भांजी बताकर रखवाया था। पिछले कुछ समय से लगातार आवास से सामान चोरी हो रहे थे। करीब 10 दिन पहले पत्नी के कपड़े और सोने की पायल चोरी हो गई। इसके बाद ही महिला और फॉलोअर को हटा दिया गया था।
इसके बाद महिला महिला ने पुलिस लाइन्स में अधिकारियों की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने सभी आरोपों को वापस ले लिया। महिला ने कहा कि काम से निकाले जाने से गुस्सा होकर उसने एसपी पर यह आरोप लगाएं हैं। इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है। महिला ने बताया कि उसके हाथों काम के दौरान रसोई में प्लेट टूट गई थी। इसके चलते मैडम ने उसे डांट लगाई थी। गलतियों पर उसे काम से निकाल दिया गया।