बहराइच। सूबे में 15 जुलाई को प्लास्टिक बैन के बाद भी धडल्ले से उपयोग में लाई जा रही पॉलीथीन को लेकर डीएम माला श्रीवास्तव ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों को निर्देश दिया कि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए।
बैठक के दौरान डीएम ने बताया बाहरी उपयोग में लाई जाने वाली सभी प्रकार की पॉलीथीन 15 जुलाई से बैन कर दी गई हैं। वहीं थर्माकोल से निर्मित एक बार उपयोग के बाद निस्तारण की जाने वाली प्लास्टिक सामग्री के आयात या निर्यात को भी 15 अगस्त से बैन कर दिया गया है। डीएम ने बताया कि जारी अधिसूचना के अनुसार पॉलीथीन कैरी बैग, प्लास्टिक और थर्माकोल वस्तुओं का उपयोग करने पर 1000 से लेकर 25000 तक जुर्माना वसूला जायेगा।व्यक्त्यिों द्वारा किन्हीं निजी या अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा परिसर के अन्तर्गत और सड़कों, मार्गों, नालों, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, समस्त सार्वजनिक स्थानों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट फेंके जाने पर 1 हजार जुर्माना वसूल किया जायेगा।
इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी राजेश कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच आर।पी। सिंह व कतर्नियाघाट के जी।पी। सिंह, उप जिलाधिकारी सदर ज़ुबेर बेग, कैसरगंज के पंकज कुमार, पयागपुर के डा। संतोष उपाध्याय, तहसीलदार सदर सतीश कुमार वर्मा, महसी के राजेश कुमार वर्मा, पयागपुर के शिवध्यान पाण्डेय, कैसरगंज के धीरज श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद, सुरेश कुमार, अनन्त स्परूप सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।