गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। अब्बासी ने मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी सिपाहियों पर बांके से हमला किया था।
एटीएस ने अहमद मुर्तजा को 25 अप्रैल 2022 को विशेष अदालत में पेश किया था और पुलिस कस्टडी लेकर रिमांड भी हासिल की थी। सरकार के खर्च पर मुर्तजा के लिए वकील किया गया था। 27 गवाहों की पेशी के बाद एटीएस-एनआईए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची और सोमवार को दोषी मुर्तजा को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। इससे पहले शनिवार को एनआईए-एटीएस की कोर्ट ने अहमद मुर्तजा को दोषी करार दिया था।
यह हुआ था
गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर तीन अप्रैल की शाम सवा सात बजे के करीब एक युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था। सबसे पहले उसने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवान अनिल कुमार पासवान पर अचानक बांके से हमला किया था और उनका असलहा भी छीनने का प्रयास किया। बचाव के लिए दूसरा जवान आया, तो जान से मारने की नियत से उस पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना के दौरान मुर्तजा हाथों में बांका लिए अल्लाह-हु-अकबर का नारा लगाकर पीएसी पोस्ट की ओर दौड़ा था। इससे लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। मुर्तजा के हाथ में बांका देख लोग सहम गए। बड़े बांस से उसके हाथ पर प्रहार कर बांका छुड़ाया, इसके बाद उसे दबाेच लिया गया। उसकी पहचान पार्क रोड, सिविल लाइंस स्थित निवासी मुर्तजा अब्बासी के रूप में हुई थी।
उर्दू भाषा में लिखी किताबें मिली थी
अहमद मुर्तजा के पास से उर्दू भाषा में लिखी हुई एक धार्मिक किताब भी बरामद हुई थी। सरकारी वकील एमके सिंह के अनुसार, विवेचना के दौरान हासिल साक्ष्यों के आधार पर इस मामले में धारा 16/18/20/ 40 की बढ़ोतरी की गई। विवेचना ATS को सौंपी गई थी। ATS ने 25 अप्रैल 2022 को विशेष अदालत में पेश किया था। कोर्ट ने इस दौरान मुर्तजा को ATS की रिमांड में भेज दिया था।
विदेशी सिम से चलाता था डार्क वेब
जिहादी गतिविधियों में लिप्त मुर्तजा की हरकतों पर किसी की नजर न पड़े, इसके लिए वह विदेशी सिम का इस्तेमाल करता था। मुर्तजा ने 2900 रुपये में उसने विदेशी सिम कार्ड खरीदा था, जिसकी मदद से प्रतिबंधित वेबसाइट पर जाता और सर्च करके जिहादी वीडियो देखा करता था। मुर्तजा पोर्न फिल्में देखने का भी शौकीन था। उसके मोबाइल फोन और लैपटॉप से कई पोर्न साइट्स और उसके लिंक भी मिले हैं।
UAPA के तहत मुर्तजा को आंतकी घोषित की थी ATS
इस मामले की जांच कर रही UP ATS ने मुर्तजा को UAPA यानी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकी घोषित की थी। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है।
2 अप्रैल 2022 को मुर्तजा के घर पहुंची थी ATS
दरअसल, खुफिया एजेंसी ने 31 मार्च को ही UP पुलिस को 16 संदिग्धों की प्रोफाइल भेजी थी। इनकी विदेशों से संदिग्ध बातचीत हो रही थी या ट्रांजेक्शन हुए थे। उनमें एक नाम मुर्तजा का भी था। गोरखपुर में रहने वाले मुर्तजा के पिता मुनीर अहद अब्बासी का दावा है कि 2 अप्रैल को उनके घर पर 2 लोग पहुंचे थे। वे सादी वर्दी में थे।
उन्होंने कहा था कि मुर्तजा की तलाश कर रहे हैं। उसके खिलाफ समन जारी हुआ है। कोई 35 लाख रुपए से जुड़ा मामला है। जब अब्बासी ने कागजात मांगे तो मुर्तजा को बुलाने के लिए कहा। कुछ देर बाद दोनों शख्स वापस चले गए। मुर्तजा के परिवार वालों के मुताबिक, गाड़ी नंबर और CCTV फुटेज के आधार पर पता चला कि दोनों शख्स ATS के लोग थे।