बहराइच। जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी/एसीजेएम अनुपम दीक्षित ने मारपीट व जानमाल की धमकी देने के मामले में पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले समेत चार को दोषी करार दिया है।
कोतवाली के बंजारन टाड़ा में 29 जून 2009 को मारपीट की वारदात हुई थी। इस मामले में बंजारन टाड़ा निवासी टेकराम ने तत्कालीन सांसद सावित्री बाई फुले, अक्षयवर नाथ कनौजिया सहित चार को नामजद कर मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में चारों के खिलाफ अदालत ने चार्जशीट पेश की।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी गवाहों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए चारों लोगों को दोषी ठहराया और एक साल की परवीक्षा पर रहने की सजा दी। परवीक्षा के दौरान उन्हें सदाचरण बनाए रखना होगा। किसी अपराध में संलिप्तता नहीं होनी चाहिए। परवीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद यदि इसका उल्लंघन होता है तो अदालत विधि के अनुसार दंड दे सकती है। फिलहाल इस मामले में पूर्व सांसद समेत सभी ने सत्र न्यायालय में अपील दाखिल कर दी है।