बहराइच। खेत में पिता का खाना देने गई किशोरी के साथ गांव के ही युवक ने दुष्कर्म किया। छह साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने आरोपित को 20 वर्ष की सजा के साथ एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को एक वर्ष की सजा अतिरिक्त भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष कुमार सिंह ने मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि 21 जून 2016 को कोतवाली नानपारा इलाके के एक गांव निवासी महिला ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी 12 वर्षीय बेटी अपने पिता को शाम चार बजे खेत में खाना देने गई थी। वापस लौटने पर गांव के बाहर स्थित बाग के पास आरोपित युवक बुलाकर उठा ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर पीड़िता का बयान 164 अदालत के समक्ष कराया और विवेचक सत्यप्रकाश सिंह ने चार्जशीट अदालत में प्रस्तुत किया। पुलिस ने मामले में चार्जशीट पेश करने के गवाह पेश करने में सजगता दिखाई। इससे पीड़िता को न्याय मिल सका।
शनिवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वरुण मोहित निगम ने आरोपित को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने पीड़ित की उम्र और अपराध की प्रकृति को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को आदेश की प्रति भेजकर पीड़िता को प्रतिकर धनराशि उपलब्ध कराने की संस्तुति की है।