बहराइच। शांतिपूर्ण वातावरण व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चंद्र द्वारा नौ अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 9 अपराधियों को 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है। इसके अलावा दो व्यक्तियों को अपने संबंधित थानों में प्रत्येक माह की 1 व 15 तारीख को आगामी छह माह तक उपस्थिति दर्ज कराए जाने के आदेश दिए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना कोतवाली नानपारा अन्तर्गत नि. ककरहा बोधवा वारिस अली पुत्र अब्बास अली, नि. खालेपुरवा बड़कन पुत्र नकछेद व नि. कसाईटोला अब्दुल हसन पुत्र अहमद हसन, थाना हुज़ूरपुर अन्तर्गत नि. लखवापुर बहरैचा सज्जाद पुत्र नसीम, शैलेन्द्र पुत्र संगमलाल व सिराज पुत्र अजीज, थाना रानीपुर अन्तर्गत नि. धर्मपुर पवन सिंह पुत्र ज़िलेदार सिंह, थाना दरगाह शरीफ अन्तर्गत नि. मंसूरगंज सोनू पुत्र शब्बीर उर्फ गुरी व नि. काज़ीकटरा गुलाम नवी पुत्र सफीउल्लाह को 06 माह के जिला बदर किया गया है।
इसके अलावा थाना रिसिया अन्तर्गत नि. सिख्खनपुरवा दा. गोकुलपुर सनी उर्फ अमनदीप सिंह पुत्र लाल सिंह व थाना कैसरगंज नि. बढ़ौली रियाज़ पुत्र महमूद अली को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि सम्बन्धित थाने में आगामी 6 माह तक उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।