बहराइच। सिंगल यूज प्लास्टिक और प्रतिबंधित पॉलीथिन पर सोमवार से अभियान चलेगा। इनका प्रयोग शहर समेत पूरे जिले में धड़ल्ले से किया जा रहा है। इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है।
अपर जिलाधिकारी के कार्यालय पर शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों व व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में एडीएम मनोज कुमार ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक व थर्माकोल से वस्तुओं का निर्माण और इन वस्तुओं का विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन, आयात, निर्यात व उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने व्यापारियों को सरकार की मंशा से अवगत कराते हुए अभियान में सहयोग का आह्वान किया।
नगर मजिस्ट्रेट ज्योति राय ने बताया कि प्रतिबंधों के संबंध में मुनादी शुरू करा दी गई है। उन्होंने बताया कि 11 जुलाई से जिले में वृहद अभियान की शुरुआत की जाएगी। ईओ बालमुकुंद मिश्रा ने बताया कि ये सब मिलने पर 25 हजार तक जुर्माने का प्रावधान है। एक ग्राम से सौ ग्राम तक एक हजार, पांच सौ ग्राम तक दो हजार, एक किलो तक पांच हजार, पांच किलो तक 10 हजार और पांच किलो से अधिक पर 25 हजार के जुर्माने का प्रावधान है।
बैठक के दौरान उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष कुलभूषण अरोड़ा, उपाध्यक्ष मनीष मल्होत्रा व महामंत्री दीपक सोनी ने जिले के व्यापारियों से अपील की कि सभी तत्काल प्रभाव से अपने-अपने प्रतिष्ठानों से प्रतिबंधित प्लास्टिक से निर्मित सामान हटा लें। पदाधिकारियों ने ग्राहकों से भी खरीदारी के लिए घरों से थैला लाने का आह्वान किया। इस मौके पर बृजमोहन मातनहेलिया, मनीष मल्होत्रा, अब्दुल सईद, सुमित खन्ना, अयाज अहमद, पवन कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे।