बहराइच। जिले में जिलाधिकारी ने 31 अगस्त तक प्रजनन शील मछलियों के शिकार पर सख्त पाबंदी लगाई है। इस दौरान न तो कोई मछलियों को पकड़ेगा, न ही मारेगा और न ही बेचेगा। मत्स्य विभाग की ओर से जारी लाइसेंस के बाद ही मछलियों को पकड़ा जा सकेगा।
जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 15 जुलाई से 30 सितम्बर तक मत्स्य जीरा या अंगुलिका दो से 10 इंच आकार की मछली न तो पकड़ी जाएगी और न ही बेची जाएगी। वर्षा ऋतु में भारतीय मेजर कार्प मछलियां कतला, रोहू, नैना एवं कारौच तथा विदेशी कार्प ग्रासकार्प, सिल्वर कार्प व कामन कार्प प्रजनन काल को देखते हुए इन मछलियों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए यह पाबंदी लगाई गई है।
आदेश उन सभी जलाशयों, नदियों की समस्त जल धाराओं पर प्रभावी होगा जो जनपद बहराइच की सीमा में है और जिला मजिस्ट्रेट की ओर से व्यक्तिगत या धार्मिक नहीं घोषित किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ या कृषि रक्षा एवं व्यापारिक कार्य में प्रयुक्त होने वाले विषैले रसायन से मछली नहीं मारेगा और न ही मारने का प्रयास करेगा। ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।