लखनऊ। आरक्षण पर चल रही तमाम बहसों के बीच योगी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए अध्यादेश से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश में यह आरक्षण व्यवस्था 14 जनवरी से लागू हो गई है। इसी के साथ अब उत्तर प्रदेश गरीब सवर्णों को आरक्षण देने वाली इस व्यवस्था को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले गुजरात और झारखंड सरकार आरक्षण कानून को मंजूरी दे चुकी हैं।
गौरतलब है कि पिछले शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सामान्य वर्ग के गरीबों को नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण से संबंधित संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी थी। जिसके बाद अब देश में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो गया था। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाला यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन कर सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण का प्रावधान करता है।
इसके तहत 8 लाख रुपये तक की वार्षिक आमदनी वालों को आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। एक तरफ बीजेपी शासित गुजरात, झारखंड और उत्तर प्रदेश ने इस आरक्षण व्यवस्था को अपने प्रदेश में लागू करने का फैसला किया है तो वहीं, कई विपक्षी दल इसका मुखर रूप से विरोध कर रहे हैं।