बहराइच। डिजिटल लॉकर सिस्टम योजना के तहत देश के प्रत्येक नागरिक को अपने से सम्बन्धित अभिलेखों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की व्यवस्था है। डिजिटल लॉकर का उपयोग कर कोई भी नागरिक अपने सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों जैसे मार्कशीट्स, पेन ड्राइव, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स अथवा सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र, पासपोर्ट, जन्म या शादी का प्रमाण पत्र इत्यादि को डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकता है। डिजिटल लॉकर सिस्टम के उपयोग से डाटा का संचरण एवं संचालन अत्यधिक सुरक्षित हो जायेगा।
शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने बताया कि डिजिटल लॉकर सिस्टम 1 जीबी का स्टोरेज स्पेस उपलब्ध कराता है। डिजिटल लॉकर खोले जाने के लिए नागरिक के पास मोबाइल नम्बर होना अनिवार्य है। डिजिटल लॉकर खोले जाने के बाद किसी व्यक्ति द्वारा अपना आधार नम्बर अपनी सहमति से लिंक किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि डिजिटल लॉकर सिस्टम क्लाउड तकनीक पर आधारित डिजिटल माध्यम से जारी होने वाले प्रमाण पत्रों को सुरक्षित रखने तथा सत्यापन की व्यवस्था प्रदान करता है। डीएम ने यह भी बताया कि सिस्टम मूल दस्तावेजों को साक्षात्कार इत्यादि के लिए साथ ले जाने, खो जाने, नष्ट हो जाने की स्थिति से आजादी प्रदान करेगा तथा डिजिटल लॉकर सिस्टम के उपयोग से डाटा का संचरण व संचालन अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। डीएम ने निर्देश दिया है कि डिजिटल लॉकर के सम्बन्ध में आम जनमानस को डिजिटल लॉकर बनवाये जाने हेतु प्रेरित भी किया जाए।