बहराइच। त्योहारों के मद्देनजर कस्बे में सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने व अराजक तत्वों के उत्पात पर अंकुश लगाने के लिए एसडीएम ने धारा-144 लागु कर दी है। बता दें कि मोहर्रम, गणेश चतुर्थ, दशहरा (रामनवमी) एवं आये दिन विभिन्न राजनैतिक पार्टियों द्वारा धरना प्रदर्शन इत्यादि के मद्देनजर मिहींपुरवा के समस्त सीमा क्षेत्र के लिए यह कदम उठाया गया है। एसडीएम कीर्ति प्रकाश द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 7 सितम्बर से 3 अक्टूबर 2018 तक तहसील सीमा क्षेत्र में रहने वाले व तहसील में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों यह धारा प्रभावी रहेगी। इन आदेशों के किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत कतई बर्दाश्त नही किया जायेगा।