लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला का आरोप है कि हलाला के नाम पर उसके साथ दो बार यौन शोषण किया गया है। पीड़ित महिला का कहना है कि निकाह के बाद पति ने दो बार उसे तलाक दिया फिर अपने बहनोई से हलाला करवाने के बाद तलाक वापस ले लिया। महिला का आरोप है कि अब तीसरी बार तलाक के बाद उसके ऊपर फिर से हलाला का दबाव बनाया जा रहा है। जिसके बाद पीड़ित पत्नी पुलिस के पास पहुंच गई।
सदर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली एक महिला का निकाह 12 वर्ष पहले निघासन थाना क्षेत्र में रहने वाले मोहम्मद शाहिद अली से हुआ था। महिला का आरोप है कि निकाह में उसके पिता और भाई ने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज दिया। लेकिन उसका पति इस दहेज से खुश नहीं है। वह अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपया और मांग रहा है। उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो उसको तीन तलाक दे दिया गया।
जब पीड़िता ने शाहिद के साथ रहने की जिद की तब शाहिद ने अपने बहनोई इलियास को बुलाकर हलाला करवाया। हलाला के बाद पति ने उसको फिर से रख लिया। वर्ष 2020 में पति ने फिर महिला को तीन तलाक दे दिया। इसकी जानकारी जब मायके वालों को हुई, तब उन्होंने ससुरालियों से बात की। ससुराल वालों ने छोटे बहनोई के साथ हलाला करने को कहा। महिला तैयार नहीं थी, लेकिन उसके साथ जबरदस्ती हलाला किया गया। बाद में उसका फिर से पति के साथ निकाह हो गया और दोनों साथ रहने लगे।
महिला का आरोप है कि 4 जुलाई 2023 को पति ने फिर से उसे तलाक दे दिया। इस बार भी महिला को घर में रखने के लिए ससुराली हलाला का दबाव बना रहे हैं। लेकिन महिला हलाला के लिए तैयार नहीं हुई और वह अपने मायके चली गई। मायके वालों ने ससुरालियों से संपर्क किया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। थक हार कर महिला एसपी के पास पहुंची और कार्रवाई के लिए बहनोई, पति और सास के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
क्या होता है हलाला?
अगर तलाक हो जाता है और महिला दोबारा अपने पति ने निकाह करना चाहती है तो उसे हलाला से गुजरना पड़ता है। अपने पति से दोबारा निकाह करने के लिए उसे पहले किसी दूसरे शख्स से निकाह करना पड़ता है, उसके साथ सम्बन्ध बनाने पड़ते हैं। इसके बाद जब वह तलाक देता है तो उसके बाद महिला अपने पूर्व पति से दोबारा निकाह कर सकती है।