बहराइच। जिले में पॉलिथीन का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। साथ ही मेडिकल स्टोर पर दवा बिक्री की पक्की रसीद नहीं दी जा रही है। जिलाधिकारी की जांच में कमियां सामने आई हैं। एक मेडिकल स्टोर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने राम गांव थाना क्षेत्र निवासी इश्तियाक पुत्र खालिक को दवा लेने भेजा। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध महर्षि बालार्क जिला चिकित्सालय के ठीक सामने वह दवा लेने पहुंचा। इसके बाद उसने प्रतिबंधित काली प्लास्टिक की थैली में खरीदी गई दवा और एक कच्ची रसीद के साथ डीएम सौंप दी।
दवा के लिए हाथों से लिखी हुई कच्ची रसीद को देखकर डीएम ने तत्काल ईओ बालमुकुन्द मिश्रा और ड्रग निरीक्षक राजू प्रसाद को तलब कर सम्बन्धित मेडिकल स्टोर पर जांच के लिए रवाना किया। अधिशासी अधिकारी व ड्रग निरीक्षक ने मेडिकल स्टोर की जांच के दौरान दुकान से बरामद प्रतिबन्धित प्लास्टिक की थैली को सील कर 5 हजार रुपए का अर्थदण्ड वसूल किया। दवाओं के सम्बन्ध में पाई गई कमियों के सम्बन्ध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से नोटिस जारी की गई।
डीएम ने बताया कि मेडिकल स्टोर पर अलग-अलग मूल्य पर एक ही किस्म की दवाओं की बिक्री के सम्बन्ध में शीघ्र नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। जिससे आमजन मानस को निर्धारित मूल्यों पर दवाएं उपलब्ध हों।
डीएम डॉ. दिनेश चन्द्र ने जनपद के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानदारों, रेहड़ी वालों को निर्देशित किया है कि मानव जीवन एवं जनस्वास्थ्य तथा पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत प्रतिबन्धित प्लास्टिक का उपयोग न करें। डीएम ने जनपदवासियों से भी अपील की है कि रोज़मर्रा की जिन्दगी में प्रतिबन्धित प्लास्टिक से तैयार किये गये उत्पादों का प्रयोग कदापि न करें तथा मांगलिक कार्यक्रमों के दौरान भी प्लास्टिक के डिस्पोज़ल सामानों जैसे कप, ग्लास, थाली इत्यादि के स्थान पर बाज़ार में उपलब्ध ईको फ्रेंडली उत्पादों का प्रयोग कर जिले को स्वच्छ, सुन्दर व स्वस्थ बनाये रखने में सहयोग प्रदान करें।