बहराइच। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत जनपद के सीमावर्ती जिलों खीरी एवं सीतापुर में 29 अप्रैल व 6 मई को बाराबंकी, बहराइच, बलरामपुर एवं गोण्डा में सम्पन्न होने वाले मतदान तथा 23 मई को सम्पन्न होने वाली मतगणना को शान्तिपूर्ण एवं निर्विघ्न सम्पन्न कराने के उद्देश्य से डीएम शम्भु कुमार ने थोक एवं फुटकर बिक्री के समस्त मादक पदार्थ देशी शराब, बीयर शॉप दुकानों की बन्दी के सम्बन्ध में आदेश जारी किये हैं।
बहराइच जिले की सभी की फुटकर एवं थोक दुकाने 4 मई को शाम 5 बजे से अगले दिन मतदान समाप्ति तक पूरी तरह बन्द रहेंगी। 23 मई को भी मतगणना की समाप्ति तक समस्त फुटकर एवं थोक बिक्री की दुकाने बन्द रहेंगी। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों को पत्र भेजकर इस आदेश का उलंघन करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग करी है। जिला मजिस्ट्रेट ने एसपी से भी अपेक्षा की है, आबकारी दुकानों की बन्दी का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के लिए समस्त थानाध्यक्षों को टाइट रखें।