बहराइच। होली त्यौहार की संवेदनशीलता को देखते हुए मादक पदार्थो के सेवन को प्रतिबन्धित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने जनपद बहराइच की समस्त (देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर, मॉडल शाप अदि की थोक व फुटकर दुकानों को 20 मार्च को शाम 5 बजे से 21 मार्च तक पूरी तरह बन्द रखने के आदेश दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार उपरोक्त बन्दी के लिए अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल अथवा प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा। शराब बिक्री को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में जारी आदेश का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के लिए समस्त थानाध्यक्षों और आबकारी निरीक्षकों को निर्देश दिए गये हैं।