बहराइच। जनपद की महसी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को अपर सिविल जज ने दो साल की सज़ा सुनाई गई है। यह सजा उप जिलाधिकारी (SDM) को धमकाने के मामले में सुनाई गई है। अदालत ने उन पर 2500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोष सिद्ध होने पर उनकी विधायकी पर संकट आ गया है। दोष सिद्ध होने पर उनकी विधायकी पर संकट आ गया है।
अपर सिविल जज एवं एसीजेएम एम पी/एमएलए कोर्ट अनुपम दीक्षित ने अपने आदेश में सुरेश्वर सिंह को दोषी पाते हुए दो साल कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की दशा में अभियुक्त को सात दिवस का अतिरिक्त साधाराण कारावास भुगतना होगा। यह भी कहा गया है कि अगर अभियुक्त ने पहले जेल में समय बिताया होगा तो वह सजा में समायोजित कर दिया जाएगा।
सुरेश्वर सिंह के खिलाफ 21 साल पहले थाना हरदी में तत्कालीन एसडीएम महसी ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन पर एसडीएम कार्यालय में घुसकर सरकारी कार्य में बाधा पैदा करने और अधिकारी से र्व्यवहार करने और एसडीएम को बाहर निकालने के साथ ही धमकी देने का आरोप था।
अदालत में उप जिलाधिकारी के बयान के साथ ही अन्य साक्ष्य का भी परीक्षण कराया। गुरुवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अदालत में फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे शुक्रवार की सुबह अदालत खुलते ही सुना दिया गया।
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