लखनऊ। यूपी में सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिल गई है। योगी सरकार ने सभी वर्गों को अधिकतम उम्र सीमा में तीन साल की छूट दे दी है। अब जनरल और EWS वर्गों के अभ्यर्थियों को भी अधिकतम उम्र सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी।
योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा कि युवाओं के हितों एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती के लिए जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी 18 वर्ष से अधिक हो लेकिन 25 वर्ष पूरी न हुई हो, आवेदन कर सकेंगे। इसी तरह 28 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं और 30 वर्ष से कम उम्र के अन्य वर्गों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे।
दरअसल, सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आयु सीमा को लेकर असंतोष पनप रहा था। अभ्यर्थियों की मांग पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त समेत कई विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने भी आयु सीमा में छूट देने की मांग की थी। वहीं, हाईकोर्ट में भी इस संबंध में याचिका दायर कर दी गयी। सबसे ज्यादा नाराजगी सामान्य वर्ग की आयु सीमा को लेकर पनप रही थी।
पांच साल का विलंब
अभ्यर्थियों की दलील थी कि भर्तियों में पांच साल का विलंब होने से तमाम युवाओं की आयु सीमा इससे अधिक हो चुकी है। इससे उनको पुलिस में भर्ती होने का मौका नहीं मिल सकेगा। बता दें कि वर्ष 2018 में सिपाही के कुल 49,568 पदों पर भर्ती हुई थी। इनमें नागरिक पुलिस के 31,360 और पीएसी के 18,208 के पद शामिल थे।