बहराइच। बहराइच शहर व आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों में ब्रहस्पतिवार से आगामी 30 जून तक धारा 144 लागू कर दी गई है। यह कदम शहर में शान्ति व्यवस्था का माहौल बनाने के लिए उठाया गया है। बता दें कि इसी महीने विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा परीक्षाएं आयोजित होती हैं। इसके अलावा रमजान माह, अलविदा तथा ईद भी इसी माह में मनाई जाती है। कभी-कभी विभिन्न संगठनों द्वारा धरना/प्रदर्शन आदि भी होते रहते हैं।
इसी के चलते विधि व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट राम सुरेश वर्मा ने धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आदेश के अंतर्गत यह धारा ब्रहस्पतिवार यानी 7 से 30 जून तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी होगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के उक्त व्यक्ति पर कार्यवाही भी हो सकती है। बताते चलें कि अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश को विशेष परिस्थितियों में संशोधित, परिवर्तित अथवा समाप्त भी किया जा सकता है।