नई दिल्ली। लोकसभा में मोटर यान (संशोधन) विधेयक-2019 बिल पास होने के बाद राज्यसभा ने भी बुधवार को इसे पास कर दिया। मोटर यान के इस संसोधन में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं सड़क सुरक्षा को और भी बेहतर करने के लिए सख्त प्रावधान किए गये हैं। बता दें कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार का मोटर यान संशोधन विधेयक के माध्यम से राज्यों के अधिकार में दखल देने का कोई इरादा नहीं है। इसके प्रावधानों को लागू करना राज्यों की मर्जी पर निर्भर है।
मोटर यान (संशोधन) विधेयक-2019 के सख्त प्रावधान का बिल पास होने के बाद अगर आप ट्रैफिक नियमों को ताख पर रखकर अब सड़क पर गाड़ी चलाएंगे तो पहले से 10 गुना ज्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा, साथ ही लाईसेंस भी रद्द हो सकता है। मोटर यान विधेयक के इस संसोधन में यदि आप शराब पीकर ड्राइव करते हैं तो 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस एक्ट में कुछ नए नियम भी लागू किये गये हैं जिसमे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पीसीआर का रास्ता रोकना भारी पड़ सकता है। ऐसा करने पर आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
वहीं नाबालिग द्वारा ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अभिभावक या वाहन स्वामी इसके लिए दोषी माना जाएगा। इस नये नियम में 25,000 रुपये का जुर्माना साथ ही उक्त व्यक्ति को तीन साल की जेल भी हो सकती है। वहीं नाबालिग पर ज्युवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जायेगा। यही नही संबंधित वाहन का पंजीकरण भी निरस्त कर दिया जायेगा। इन सबके बाद अगर आप ओवरस्पीडिंग गाड़ी चलाते हैं तो 1,000 से 2,000 रुपये व बगैर बीमा पॉलिसी गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपए वसूले जाएंगे।
आपके बता दें कि इस बिल में बाइक पर हेलमेट न लगाकर चलने वालों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। अगर आप बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए पकड़े गये तो 100 के बजाए 1000 रूपये जुर्माना साथ ही तीन महीने तक आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। इतना ही नहीं यदि कोई अधिकारियों का आदेश नहीं मानेगा तो 500 रुपये की जगह दो हजार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इतना ही नहीं ओला, उबर जैसे वाहन चालकों ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन किया तो उन्हें एक लाख रुपए तक जुर्माना देना होगा। इन सबके अलावा इस बिल में हिट एंड रन केस में पीड़ित परिवारों को सरकार 25 हजार रुपये की जगह अब 2 लाख तक की मदद देगी।